आवश्यक सूचना / निर्देश
उ०प्र० वक़्फ़ न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा बोर्ड के प्रार्थना पत्र पर
अपने आदेश दिनांक 10-12-2025 द्वारा बोर्ड में
पंजीकृत वक़्फ़ सम्पत्तियों का विवरण अपलोड किये जाने हेतु
छह माह का समय बढ़ाया गया है।
तत्क्रम में बोर्ड द्वारा समस्त
मुतवल्लियों / प्रबंध समितियों / वक़्फ़ के ज़िम्मेदारों
(मेकर्स)
को निर्देशित किया जाता है कि वे
दिनांक 05-02-2026 तक प्रत्येक दशा में
UMEED पोर्टल
(
umeed.minorityaffairs.gov.in
)
पर वक़्फ़ सम्पत्तियों का विवरण अपलोड करना सुनिश्चित करें,
ताकि मा० वक़्फ़ न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त समय-सीमा के भीतर
अपलोड की गई समस्त वक़्फ़ सम्पत्तियों का सत्यापन एवं अनुमोदन
बोर्ड के चेकर्स एवं अप्रूवर्स द्वारा किया जा सके।
दिनांक 15-02-2026 तक वक़्फ़ सम्पत्तियों का विवरण अपलोड न करने वाले
मुतवल्लियों / प्रबंध समितियों / वक़्फ़ के ज़िम्मेदारों के विरुद्ध
वक़्फ़ अधिनियम 1995 की धारा 61 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।
अधिनियम की धारा 61(v) के अंतर्गत पोर्टल पर वक़्फ़ का ब्यौरा
फाइल न करने वाले मुतवल्लियों को
छह माह तक का कारावास अथवा
₹20,000 से ₹1,00,000 तक के जुर्माने का
प्रावधान है।
टाइमलाइन (Maker–Checker–Approver):
| क्रम |
स्टेप |
तिथि |
| 1 |
Entry by Maker / Mutawalli / Committee |
15-02-2026 |
| 2 |
Verified by Checker |
15-04-2026 |
| 3 |
Approved by Approver |
05-06-2026 |
मुतवल्ली / प्रबंध समिति स्वयं अथवा किसी
जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से
वक़्फ़ सम्पत्ति का विवरण उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
इस कार्य हेतु बोर्ड द्वारा कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है।
हेल्पलाइन:
-
भारत सरकार (टोल फ्री): 1800-110-150
-
ई-मेल (भारत सरकार):
support-umeed@gov.in
-
बोर्ड कार्यालय हेल्पलाइन: 0522-3132567
-
बोर्ड कार्यालय ई-मेल:
helpupscwbumeed@gmail.com
नोट:
उम्मीद पोर्टल पर वक़्फ़ सम्पत्तियों को अपलोड करने हेतु
दफा-37 की प्रति निशुल्क प्राप्त करने के लिए
आधार संख्या एवं वक़्फ़ संख्या अंकित करते हुए
helpupscwbumeed@gmail.com पर ई-मेल करें।
ضروری ہدایات
اتر پردیش وقف ٹربیونل، لکھنؤ نے بورڈ کی درخواست پر
اپنے حکم مورخہ 10-12-2025 کے ذریعہ
بورڈ میں درج تمام وقف جائیدادوں کی تفصیلات
اپلوڈ کرنے کے لیے چھ ماہ کی مدت میں توسیع دی ہے۔
اس ضمن میں بورڈ کی جانب سے تمام
متولیان / انتظامی کمیٹیوں / وقف کے ذمہ داران (Makers)
کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ
05-02-2026 تک ہر حال میں
UMEED پورٹل
(
umeed.minorityaffairs.gov.in
)
پر وقف جائیدادوں کی تفصیلات اپلوڈ کرنا یقینی بنائیں،
تاکہ معزز وقف ٹربیونل کی مقررہ مدت کے اندر
بورڈ کے چیکرز اور اپروورز کے ذریعہ جانچ اور منظوری ممکن ہو سکے۔
15-02-2026 تک وقف جائیدادوں کی تفصیلات اپلوڈ نہ کرنے والے
متولیان / انتظامی کمیٹیوں کے خلاف
وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 61 کے تحت کارروائی شروع کر دی جائے گی۔
وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 61(v) کے تحت
وقف کی تفصیلات پورٹل پر داخل نہ کرنے کی صورت میں
چھ ماہ تک قید یا
20,000 روپے سے 1,00,000 روپے تک جرمانہ
یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔
ٹائم لائن:
- اندراج (متولی / کمیٹی): 15-02-2026
- تصدیق (Checker): 15-04-2026
- منظوری (Approver): 05-06-2026
متولی / انتظامی کمیٹی خود یا
جن سہولت مرکز (کامن سروس سینٹر)
کے ذریعہ وقف جائیدادوں کی تفصیلات
امید سینٹرل پورٹل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔
اس کے لیے بورڈ کی جانب سے
کوئی فیس مقرر نہیں کی گئی ہے۔